GST विधेयक व् उससे जुड़े आधारभूत जानकारियां :-
यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है , इस विधेयक का नाम, संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 (GST) है। जो कि हाल ही में पास किया जा चुका है।
लाने का उद्देश्य ;-
GST के पीछे उद्देश्य मौजूदा सभी केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष रूप से जारी टैक्स को एक मूल्य के तहत् लाकर एक नियम के अधीन करना है जो कि सभी वस्तुओं और सेवाओं पर समान लगाया जा सकेगा ।
कोई भी वस्तु या सेवा इससे नहीं छोड़ी जाएगी और वस्तु और सेवा के बीच ना ही कोई भेद है क्योंकि ये एक तैयार उत्पाद हैं।विधेयक की प्रमुख विशेषताएं
यह विधेयक संसद और राज्य विधायिकाओं को GST पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। GST परिषद् जिसमें केंद्र और राज्यों के सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे , वे GST के कार्यान्वयन पर सिफ़ारिशें तैयार करेंगे।
यह विधेयक संविधान को वस्तु और सेवा कर (GST) से परिचित कराने की सुविधा उपलब्ध कराता है।
GST परिषद् कर या टैक्स की दर निर्धारित करेगा, अतिरिक्त कर के आरोपित राशि की अवधि, आपूर्ति के सिद्धांतों, विशेष राज्यों को विशिष्ट प्रावधान आदि पर सिफ़ारिशें करेगा । साथ ही GST परिषद् में केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री और राज्य वित्त मंत्री होंगे ।
GST का विस्तार क्षेत्र -
- GST वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है ।
- GST की परिधि में मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोलियम ,आदि में छूट दी गई है।
- सबसे पहले, GST 5 पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू नहीं होगा – कच्चा तेल, हाई स्पीड डीज़ल, मोटर हाई स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन पर ।
- तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद GST के अधीन होंगे।
